देश में कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गवाई है। ऐसे में आज कोरोना से जान गंवाने वाले के परिजनों को मुआवजा देने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया है । दरअसल देश की उच्चतम न्यायलय ने आज एक अहम आदेश में कहा कि मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये का ही मुआवजा मिले यह जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें मुआवजा जरूर देना होगा क्योंकि यह सरकार का संवैधानिक दायित्व है।”
BREAKING : COVID Victims Entitled to Ex-Gratia Compensation; Supreme Court Directs NDMA To Frame Guidelines Within 6 Weeks https://t.co/WXGQsWyxVu
— Live Law (@LiveLawIndia) June 30, 2021
6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश हो तैयार – SC
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करे। बता दें कि याचिका में चार लाख रुपए की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह धारा याद दिलाते हुए सरकार को याद दिलाया दायित्व।
जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ऐक्ट की धारा-12 का जिक्र करते हुए कहा कि आपदा में मृत्यु पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है जिसे पूरा करना सरकार का दायित्व है।
केंद्र ने कहा – नहीं दी जाती अनुग्रह राशि, SC ने रद्द की याचिका।
बता दे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों कोऐसी कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती है। इधर कोर्ट ने अपनी ओर से मुआवजे की कोई राशि तय नहीं की, बल्कि उसने कहा कि एनडीएमए के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा यह राशि निर्धारित की जाएगी यानी केंद्र यह तय करेगा की मुआवज़े की कितनी राशि दी जा सकती है।
कितनी रकम हो उचित, NDMA तय करे: सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि हम कोविड से मौत के मामले में मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि देने के मामले में एनडीएमए को निर्देश देते हैं कि वह गाइडलाइंस तय करे ताकि न्यूततम पैमाने के तहत राहत मिले। हम नैशनल अथॉरिटी पर छोड़ते हैं कि वह उचित रकम मुआवजे के लिए तय करे।
डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी बड़ा फैसला।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया की डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह करोना और मौत का दिन लिखना होग। सरकार छह महीने में इस पर गाइडलाइंस बनाएगी। जिन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट मिल चुका है और उनको उस पर आपत्ति है तो सरकार उस पर दोबारा विचार करेगी। इसके लिए सरकार ऐसे लोगों को शिकायत का विकल्प देगी ताकि डेथ सर्टिफिकेट फिर से जारी हो।
कोरोना से देश में करीब 4 लाख लोग गंवा चुके हैं जान।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में अब तक कोरोना वायरस (Coronavirus) से 3 करोड़ 3 लाख 62 हजार 484 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 3 लाख 98 हजार 454 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2 करोड़ 94 लाख 27 हजार 330 लोग ठीक हो चुके हैं।