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मानहानि केस में सूरत कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, 10 दिसंबर को अगली सुनवाई

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को सूरत की एक अदालत में मानहानि के मुकदमे में उपस्थित हुए और दोषी नहीं पाये गये. हालांकि, केस की सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है।

अब अदालत ने कहा कि गांधी को उस सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। राहुल ने स्थायी छूट के लिए आवेदन दायर किया है। ‘सभी मोदी चोर’ कहने पर उनके खिलाफ गुजरात की अदालतों में तीन मुकदमे चल रहे हैं।

बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल कि टिप्पणी “क्यों सभी चोर मोदी उपनाम साझा करते हैं” के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने शिकायत स्वीकार करने के बाद मई में गांधी को समन जारी किया था।

राहुल को शुक्रवार काे अहमदाबाद कोर्ट में भी पेश होना है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस नेता की कथित टिप्पणी के लिए एक स्थानीय भाजपा पार्षद ब्रह्मभट्ट द्वारा मामला दायर किया गया है।

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राहुल गांधी ने ट्विटर पर आज लिखा कि उनके खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा उनके “राजनीतिक विरोधियों द्वारा, उन्हे चुप कराने के लिए बेताब था”, और राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को “समर्थन और एकजुटता” के लिए धन्यवाद दिया।


जुलाई में अंतिम सुनवाई के दौरान, अदालत ने उस सुनवाई के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से राहुल गांधी को छूट दी थी और सुनवाई की अगली तारीख 10 अक्टूबर तय की थी। राहुल गांधी 13 और 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और 14 अक्टूबर को हरियाणा में चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं।

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