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सोनू सूद के खिलाफ BMC ने शिकायत दर्ज कराई, बचाव में हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे एक्टर, जानें क्या है मामला

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ बीएमसी ने एक्शन लेते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल सूद पर आरोप है कि सोनू सूद ने जुहू में स्थित एक छह मंजिला आवासीय इमारत को बिना अनुमति के होटल में तब्दील कर लिया है। बीएमसी का कहना है कि एक्टर ने इसके ऐसा करने से पहले कोई परमिशन नहीं ली है। इतना ही नहीं बीएमसी ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा है कि सोनू सूद के खिलाफ महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत एक्शन लिया जाना चाहिए। बीएमसी के मुताबिक एक्टर ने महाराष्ट्र रीजन ऐंड टाउन प्लानिंग एक्ट के सेक्शन 7 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

बिना परमिशन के ही होटल में तब्दील की बिल्डिंग।

बीएमसी की तरफ से 4 जनवरी को जुहू पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि सोनू सूद ने एबी नायर रोड पर स्थित शक्ति सागर बिल्डिंग को बिना परमिशन के ही होटल में तब्दील कर लिया है और नियमों के मुताबिक, शक्ति सागर एक रिहायशी बिल्डिंग है और उसका कॉमर्शियल उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

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क्या कहना है एक्टर का?

इधर सोनू सूद ने इन आरोपों को नकारा है। टाइम्स ऑफ इंडिया से इस पर बात करते हुए एक्टर ने कहा, ”जो भी बदलाव हुए हैं उसके लिए बीएमसी से अप्रूवल लिया गया था। ये अप्रूवल महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से होना था। कोविड-19 की वजह से ये अप्रूवल नहीं मिल पाया और हमारी तरफ से कोई अनियमितता का मामला नहीं हुआ है।

सोनू सूद का कहना है कि मैंने हमेशा कानून का पालन किया है। ये होटल कोविड-19 के समय कोरोना वॉरियर्स के लिए घर बन गया था। अगर अनुमति नहीं मिलती तो मैं इसे फिर से आवास की तरह बना दूंगा। इसके अलावा मैं बीएमसी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील करुंगा।”

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