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ज्ञानवापी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने ASI के सर्वे पर 26 जुलाई तक के लिए लगाई रोक

ज्ञानवापी मामला: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है. कोर्ट द्वारा आदेशानुसार यह रोग 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रहेगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आज ही हाई कोर्ट में जाने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि हाई कोर्ट स्‍टे की तिथि खत्‍म होने से पहले मामले की सुनवाई करे. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुस्लिम पक्ष को सांस लेने तक का समय नहीं मिला.

 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से कहा, ASI ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के पालन पर रोक लगा दी है ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके… हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे. ज्ञानवापी की सच्चाई ASI के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी. उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा, इलाहाबाद HC अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा. 

 

दरअसल, मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद परिसर के ASI सर्वेक्षण पर जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया. सुप्रीम कोर्ट ने वकील अहमदी से कहा, कि वह लगभग दो सप्ताह तक खुदाई नहीं कर सकते हैं लेकिन अभी चल रहा काम पूजा में कैसे बाधा डाल रहा है और ASI अभी तक संरचना को नहीं छू रहा है, यह सिर्फ माप और फोटोग्राफी है.

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