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उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर होगी दस साल की सजा, कैबिनेट की अध्यादेश को मंजूरी

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को गोवध करने वालों पर एक साल से लेकर 10 साल तक की जेल की सजा और 5 लाख जुर्माना लगाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी.

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश लाई है जिसके प्रावधानों के तहत, अधिकारी चालक के साथ-साथ अनाधिकृत तरीके से गोमांस का परिवहन करने के लिए उपयोग किए गए वाहन के मालिक को चार्ज कर सकते हैं। पहले अपराध के लिए, एक व्यक्ति को एक लाख से लेकर तीन लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ एक से सात साल की कठोर सजा दी जा सकती है।

ऐसे मामले में दूसरी बार पकड़े जाने पर अपराधी को 5 लाख रुपये तक के जुर्माना के साथ 10 साल की कैद दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई.

सरकार ने कहा कि अध्यादेश में जेल की सजा का प्रस्ताव है, जबकि वर्तमान कानून में अधिकतम सात साल की जेल का प्रावधान है। अध्यादेश के अनुसार, अभियुक्तों को जब्त मवेशियों के रखरखाव से संबंधित एक वर्ष के लिए या जानवरों को छोड़ने तक, जो भी पहले हो, का खर्च उठाना होगा।

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प्रशांत टम्टा

प्रशांत पिछले 3 साल से न्यूज़मोबाइल से जुड़े हैं। उन्होंने IIMC से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया हैं. इन्हे राजनीति, राष्ट्रीय और शासन से जुड़ी ख़बरों में रुचि हैं.

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