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उत्तर प्रदेश: फर्जी शस्त्र मामले में पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

उत्तर प्रदेश: फर्जी शस्त्र मामले में पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

 

पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी को कोर्ट ने फर्जी शस्त्र मामले में दोषी करार करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। फर्जीवाड़ा कर दोनाली का लाइसेंस लेने के मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख़्तार को 37 साल पुराने एक मामले में सजा सुनाई है। इस मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 466/120B, 420/120, 468/120 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

विशेष न्यायधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम ने यह फैसला सुनाते हुए दोषी करार किया साथ ही मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि अदालत ने इस मामले में दो लाख, दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

गौरतलब है कि अभियोजन पक्ष का मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप था कि दस जून 1987 को दोनाली कारतूसी बंदूक के लाइसेंस के लिए जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था। इस फर्जीवाड़ा का उजागर होने पर सीबीसीआईडी द्वारा चार दिसंबर 1990 को मुहम्मदाबाद थाना में मुख्तार अंसारी,तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

इस मामले की जांच के बाद तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 1997 में अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था. मुकदमे की सुनवाई के दौरान गौरीशंकर श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाने के कारण उसके खिलाफ वाद 18 अगस्त 2021 को समाप्त कर दिया गया था. लेकिन मुख्तार के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई जारी थी.

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