UPDATE: उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को मिली उम्रकैद

प्रयागराज: उमेश पाल अपहरण मामला में सज़ा का ऐलान हो चुका है. उमेश पाल अपहरण मामला में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सज़ा सुनाई. साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. सज़ा का ऐलान जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने किया.
उमेश पाल अपहरण मामला में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। #ateekahmad #UmeshPalCase #UmeshPalKidnappingCase
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) March 28, 2023
उमेश पाल अपहरण मामला में कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है. साथ ही सज़ा के तौर पर अतीक अहमद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है. वहीं अतीक के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है.
क्या था पूरा मामला
बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी, 2005 को हुई हत्या के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि वह हत्या का चश्मदीद था. उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया था. अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले में अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र है.





