उत्तर प्रदेश: उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को प्रयागराज MP-MLA कोर्ट ने कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. वहीं अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है.
#CORRECTION| प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है।
अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है।
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) March 28, 2023
पांच बार के विधायक और मामले के आरोपी अतीक अहमद को गुजरात से 24 घंटे से अधिक लंबी ड्राइव के बाद सोमवार को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया.
बता दें कि अहमद 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में आरोपी है. राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. माफिया अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है. 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था.