सुप्रीम कोर्ट का दिवाली गिफ्ट: दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की मिली मंजूरी, तय स्थानों पर ही जला सकेंगे पटाखे

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर के लोगों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की बेंच ने पटाखों पर लगी पूर्ण पाबंदी में ढील देते हुए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा कि यह अनुमति केवल निर्धारित स्थानों पर ही लागू होगी और नीरी (NEERI) द्वारा अनुमोदित हरित पटाखों की सूची में शामिल उत्पादों का ही उपयोग किया जा सकेगा.
सुप्रीम कोर्ट का संतुलित फैसला
बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अदालत ने यह फैसला पर्यावरणीय चिंताओं, त्योहारों की भावनाओं और पटाखा उद्योग से जुड़े लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए लिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रदूषण-प्रभावित क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक नहीं है, इसलिए सीमित अनुमति के साथ पटाखे चलाने की छूट दी जा रही है.
आदेश की मुख्य बातें
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कई सख्त शर्तें भी रखी गई हैं—
- केवल नीरी द्वारा अनुमोदित ग्रीन पटाखे ही जलाने की इजाजत होगी.
- पटाखे सिर्फ निर्दिष्ट स्थानों पर ही फोड़े जा सकेंगे.
- नीरी यादृच्छिक नमूने (random samples) एकत्र करेगी ताकि नियमों के पालन की जांच हो सके.
- उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को दंडित किया जाएगा.
- दिल्ली-एनसीआर के बाहर से कोई पटाखा नहीं लाया जा सकेगा.
- ऑनलाइन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
- औचक निरीक्षण (surprise inspections) किए जाएंगे.
पिछली सुनवाई में मिले थे संकेत
10 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति से जुड़ी याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. तब कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया था कि क्या पटाखों पर प्रतिबंध से वास्तव में दिल्ली-एनसीआर के AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) में कोई सुधार आया है या नहीं.
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