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दिल्ली-NCR प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई फटकार

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पंजाब और हरियाणा को फटकार लगाई है. कोर्ट ने हरियाणा सरकार को अपने पिछले आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई और चेतावनी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगा.

 

दिल्ली NCR में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पंजाब और हरियाणा को फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि आयोग का कोई भी सदस्य वायु प्रदूषण के मामलों से निपटने के लिए योग्य नहीं हैं. अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया.कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभी तक एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया.सब कुछ सिर्फ़ कागज़ों पर है.

 

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को अपने पिछले आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई और चेतावनी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना ​​का मामला दर्ज करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार पराली जलाने के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने से क्यों कतरा रही है और लोगों पर मामूली जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ क्यों रही है. इसरो आपको वह स्थान बता रहा है जहां आग लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला.

 

पीठ ने आगे कहा, यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है. “यदि मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे. कुछ भी नहीं किया गया है, यही स्थिति पंजाब के मामले में भी है. रवैया पूरी तरह से अवज्ञाकारी है.”

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