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दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: ऑफिस हाइब्रिड मोड पर हुए शिफ्ट, PUC के बिना नहीं मिलेगा फ्यूल

दिल्ली में लगातार तीन दिनों तक हवा की क्वालिटी ‘गंभीर’ कैटेगरी में जाने के बाद, दिल्ली सरकार ने बुधवार को प्रदूषण को कम करने के लिए इमरजेंसी उपायों का एक नया सेट घोषित किया, जिसमें वर्क-फ्रॉम-होम के नियम, गाड़ियों पर सख्त पाबंदियां और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की कड़ी चेकिंग शामिल है.

ये नए कदम गुरुवार से लागू होंगे, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा पहले से लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-IV) के स्टेज IV को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 13 दिसंबर से शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ‘गंभीर’ रेंज में बना हुआ है.

वर्क फ्रॉम होम का आदेश: नए नियम क्या कहते हैं

दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने घोषणा की कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ऑफिसों को तुरंत वर्क-फ्रॉम-होम मॉडल पर शिफ्ट होना होगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, यह आदेश सीमित फिजिकल अटेंडेंस की इजाज़त देता है.

गाइडलाइंस के तहत, दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी में काम करने वाले प्राइवेट ऑफिसों को यह पक्का करना होगा कि उनके 50 प्रतिशत से ज़्यादा कर्मचारी फिजिकली वर्कप्लेस पर न आएं, जबकि बाकी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से घर से काम करना होगा.

WFH का आदेश इमरजेंसी और फ्रंटलाइन वर्कर्स पर लागू नहीं होता है, जिसमें ये लोग शामिल हैं:

  • हॉस्पिटल और हेल्थ सर्विस
  • फायर और इमरजेंसी सर्विस
  • प्रदूषण कंट्रोल से जुड़े डिपार्टमेंट
  • ट्रांसपोर्ट और सैनिटेशन सर्विस

कंस्ट्रक्शन मज़दूरों के लिए मुआवज़ा

चूंकि GRAP-IV के तहत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर रोक लगी हुई है, इसलिए दिल्ली सरकार ने प्रभावित मज़दूरों के लिए फाइनेंशियल मदद की घोषणा की है.

कपिल मिश्रा ने कहा कि कंस्ट्रक्शन मज़दूरों को उस समय के लिए ₹10,000 का मुआवज़ा मिलेगा जब तक GRAP-IV लागू रहेगा. उन्होंने आगे कहा कि योग्य मज़दूरों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी चल रहा है.

PUC सर्टिफिकेट के बिना फ्यूल नहीं मिलेगा

गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को और कम करने के लिए, दिल्ली सरकार ने गाड़ियों में फ्यूल भरवाने के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट को ज़रूरी कर दिया है.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरुवार से जिन गाड़ियों के पास वैलिड PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा.

PUC सर्टिफिकेट दिल्ली भर के ऑथराइज़्ड सेंटर्स पर एमिशन चेक के बाद जारी किए जाते हैं. इसकी कीमत है:

  • दो और तीन पहिया वाहनों के लिए ₹60
  • चार पहिया वाहनों के लिए ₹80
  • डीज़ल गाड़ियों के लिए ₹100
  • यह सर्टिफिकेट BS-IV और BS-VI कंप्लायंट गाड़ियों के लिए 12 महीने तक वैलिड है.
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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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