SEBI ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर पांच साल का लगाया प्रतिबंध, 25 करोड़ का लगाया जुर्माना

SEBI ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर पांच साल का लगाया प्रतिबंध, 25 करोड़ का लगाया जुर्माना
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी व 24 अन्य संस्थानों के खिलाफ धोखधड़ी के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी सहित 24 अन्य संस्थानों को सिक्यॉरिटी मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इसके साथ ही सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर 25 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई है। बता दें, यह पूरा मामला रिलायंस होम फाइनेंस के पैसों के डायवर्जन से जुड़ा है।
SEBI ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को फंड के डायवर्जन के लिए प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया, अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। pic.twitter.com/Fk5930qN7u
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 23, 2024
प्रतिबंधित 24 संस्थाओं में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर शाह शामिल हैं। नियामक ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये, बापना पर 27 करोड़ रुपये, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपये और शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट एलटी, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
गौरतलब है कि अपने 222 पृष्ठ के अंतिम आदेश में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पाया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से, आरएचएफएल से धन निकालने के लिए एक धोखाधड़ी की साजिश रची, जिसमें उसे अपनी संबद्ध संस्थाओं को लोन के रूप में दिखाया गया था। आरएचएफएल के बोर्ड मेंमबर्स ने हालांकि इस तरह की लोन देने की व्यवस्था को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे और कॉर्पोरेट लोन की नियमित समीक्षा की थी, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की।





