दिल्ली हाईकोर्ट में PIL, IndiGo यात्रियों को रिफंड और मदद दिलाने की मांग

सोमवार (8 दिसंबर, 2025) को दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इसमें केंद्र सरकार और IndiGo से यह निर्देश देने की मांग की गई है कि संकट में फंसे यात्रियों को सही तरीके से रिफंड और मदद दी जाए। इस मामले की सुनवाई बुधवार (10 दिसंबर, 2025) को होगी।
PIL में कहा गया है कि कई लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और वहां की स्थिति अमानवीय है। यात्रियों को रिफंड और अन्य सुविधाओं के लिए कोई सही व्यवस्था नहीं है। याचिका में कोर्ट से IndiGo और ग्राउंड स्टाफ को फंसे यात्रियों के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
कोर्ट ने बताया कि सरकार ने पहले ही इस मामले में कुछ निर्देश जारी किए हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने हामी भरी।
सूत्रों के अनुसार, IndiGo की फ्लाइट संचालन में चल रहे संकट के कारण सोमवार (8 दिसंबर) को दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट से 250 से अधिक फ्लाइट रद्द कर दी गईं। दिल्ली एयरपोर्ट से 134 फ्लाइट रद्द हुईं — 75 प्रस्थान और 59 आगमन। बेंगलुरु एयरपोर्ट से 117 फ्लाइट रद्द की गईं — 65 आगमन और 62 प्रस्थान।
IndiGo पर सरकार और यात्रियों दोनों की तरफ से दबाव है। कंपनी ने 2 दिसंबर से कई फ्लाइट रद्द की हैं, जिसे उन्होंने पायलट के फ्लाइट ड्यूटी और रेगुलेटरी नियमों में बदलाव का कारण बताया है।





