भारत

संसदीय पैनल ने सरकार से कहा: ‘फेक न्यूज़’ को परिभाषित करें और गलत सूचना को रोकने के लिए कानूनों में बदलाव करें

एक पार्लियामेंट्री कमिटी ने केंद्र से फेक न्यूज़ पब्लिश या ब्रॉडकास्ट करने वालों के लिए सख्त सज़ा पर विचार करने की अपील की है, जिसमें ऐसे अपराधों के दोषी पाए जाने वाले पत्रकारों या क्रिएटर्स की एक्रेडिटेशन रद्द करने की संभावना भी शामिल है.

ये सिफारिशें मंगलवार को कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी द्वारा पार्लियामेंट में पेश की गई एक रिपोर्ट का हिस्सा थीं, जिसके चेयरमैन BJP MP निशिकांत दुबे हैं.

“फेक न्यूज़ पर रोक लगाने के मैकेनिज्म की समीक्षा” टाइटल वाली अपनी रिपोर्ट में, पैनल ने “फेक न्यूज़” की एक साफ और सभी को मंज़ूर परिभाषा की तुरंत ज़रूरत पर ज़ोर दिया, यह देखते हुए कि इस शब्द को लेकर कन्फ्यूजन असरदार रेगुलेशन में रुकावट डाल रहा है. यह सलाह दी जाती है कि मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग (MIB) इस परिभाषा को बनाने के लिए सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ काम करे.

रिपोर्ट में कहा गया है, “कमिटी को लगता है कि ‘फेक न्यूज़’ शब्द को अपने आप में एक बारीक तरीके से डिफाइन करने की ज़रूरत है,” और कहा कि इस तरह की क्लैरिटी गलत जानकारी को रोकने की कोशिशों को मज़बूत करेगी और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल आज़ादी की रक्षा भी करेगी.

मीडिया रेगुलेशन में बदलाव की मांग

पैनल ने कहा कि सरकार को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की देखरेख करने वाले अलग-अलग एक्ट्स, नियमों और गाइडलाइंस में सज़ा के नियमों में बदलाव की जांच करनी चाहिए.

कमेटी ने सुझाव दिया, “हर तरह के मीडिया के लिए संबंधित एक्ट्स/नियमों/गाइडलाइंस में फेक न्यूज़ पब्लिश/टेलीकास्ट करने के लिए सज़ा के नियमों में भी बदलाव करने की ज़रूरत है.”

इसने आगे मंत्रालय को सलाह दी कि “अगर कोई पत्रकार/क्रिएटर फेक न्यूज़ बनाने और/या फैलाने का दोषी पाया जाता है, तो उसकी मान्यता रद्द करने की संभावना तलाशी जाए,” साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसा कोई भी कदम मीडिया संस्थाओं और मुख्य स्टेकहोल्डर्स के बीच आम सहमति पर आधारित होना चाहिए.

सेल्फ-रेगुलेशन सिस्टम को मजबूत करना

रिपोर्ट में मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर इंटरनल चेक की भूमिका पर भी ज़ोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मज़बूत सेल्फ-रेगुलेटरी सिस्टम गलत जानकारी को काफी हद तक रोक सकते हैं. कमिटी ने कहा कि यह पक्का करना कि हर मीडिया हाउस में एक काम करने वाली फैक्ट-चेकिंग यूनिट और एक इंटरनल लोकपाल हो, इस समस्या को हल करने में “काफी मददगार” होगा.

इसने MIB से आग्रह किया कि वह देश भर के सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन के लिए फैक्ट-चेकिंग सिस्टम और एक इंटरनल लोकपाल दोनों को ज़रूरी बनाए.

पैनल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी नए उपाय में गलत जानकारी से निपटने और संविधान द्वारा गारंटीकृत बोलने की आज़ादी और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए.

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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