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OBC आरक्षण के साथ होगा यूपी नगर निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, सीएम योगी ने किया ट्वीट 

OBC आरक्षण के साथ होगा यूपी नगर निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, सीएम योगी ने किया ट्वीट 

 

सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुनाया। कोर्ट ने यूपी नगर निकाय चुनाव को OBC आरक्षण के साथ कराए जाने की मंजूरी दे दी है। इस पर सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि,’माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा OBC आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर OBC आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है। विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है।’

गौरतलब है कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्णय दिया था। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के तत्काल चुनाव कराने के आदेश पर रोक लगाते हुए ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए गठित आयोग को 31 मार्च के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 75 जिलों का दौरा किया और सर्वे के बाद नौ मार्च को ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों को सरकार ने 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इसी मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट स्वीकार्य करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में निर्वाचन आयोग दो दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देगा।  इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी. ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव (UP Municipal Election 2023) अप्रैल के अंत या मई के पहले हफ्ते में कराए जा सकते हैं.

बता दें कि यूपी में 760 नगर निकायों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मेयर, नगर पालिका-नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद की सीट शामिल है।

 

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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