नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की अदालत के फैसले के बाद संसदके सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के कुछ दिनों बाद, कथित तौर पर उन्हें सौंपे गए तुगलक लेन बंगले को खाली करने कानोटिस मिला है।
लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है।
लोकसभा सचिवालय के उप सचिव मोहित राजन ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है।
लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया।
दिनांक 23 अप्रैल से शासकीय बंगले का आवंटन निरस्त किया जाएगा। pic.twitter.com/DZO4B1gWAM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 27, 2023
अयोग्यता के आसपास के नियम में कहा गया है कि एक अयोग्य सांसद सरकारी आवास का हकदार नहीं है, और उसे परिसर खालीकरने के लिए 30 दिन की नोटिस अवधि दी जाती है।