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मोरबी पुल हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह आदेश, पढ़ें पूरी खबर

मोरबी पुल हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह आदेश, पढ़ें पूरी खबर

 

आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में गुजरात में मोरबी पुल पर हुए हादसे को लेकर सुनवाई हुई। यह सुनवाई हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली याचिका पर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। मोरबी पुल हादसे की स्वतंत्र जांच के मामले की गुजरात हाईकोर्ट सुनवाई करता रहेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने अधिवक्ता विशाल तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। बता दें कि इस हादसे में 130 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट स्वतंत्र जांच, जांच और कार्यवाही में तेजी व उचित मुआवजे के पहलुओं पर गौर करें। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वो नियमित अंतराल पर सुनवाई करता रहे ताकि इन जैसे तमाम पहलुओं को सुनवाई में समेटा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर उन्हें फिर भी आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत लगती है तो फिर से वे सर्वोच्च न्यायालय आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट उन मुद्दों पर ध्यान दे, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए हैं और उन पर निर्देश जारी करे।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ न कहा कि यह बहुत बड़ी त्रासदी है। इसके लिए साप्ताहिक निगरानी की आवश्यकता होगी। जांच, मुआवजे, नगर पालिका की भूमिका और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने 3 आदेश पारित किए हैं और यह ऐसा मामला है जिसमें साप्ताहिक या पाक्षिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हम उन मुद्दों को चिन्हित कर सकते हैं जिन पर हाईकोर्ट को भी विचार करना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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