कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं MNS अध्यक्ष राज ठाकरे, जारी हुआ गैर जमानती वारंट
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुखिया राज ठाकरे जहां एक तरह मस्जिदों से लाउडस्पीकरस को हटाए जाने को लेकर राज्य सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरह MNS प्रमुख राज ठाकरे पर गिरफ़्तारी की तलवार लटकती नजर आरही है। दरअसल, 6 अप्रैल को शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ 2008 के एक मामले को लेकर गैर-जमानती वारंट जारी किया था। जिसके चलते कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसकी जानकारी मंगलवार को सार्वजनिक हुई है। हालांकि, मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन औरंगाबाद में हुई रैली के बाद पुलिस काफी सक्रिय नजर आरही है।
बता दें राज ठाकरे के खिलाफ वर्ष 2008 में भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 117, 143, 7 और मुंबई पुलिस अधिनियम की 135 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सांगली के मनसे कार्यकर्ता तानाजी सावंत ने मराठी भाषा और मराठी में दुकानों के बोर्ड के मुद्दे पर आंदोलन किया था। इस दौरान कुछ दुकानों को बंद करने का जबरन प्रयास किया गया। बाद में तानाजी सावंत और पार्टी प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।