कोलकाता रेप केस मामला: अदालत ने आरोपी संदीप घोष को जमानत देने से किया इनकार

कोलकाता की एक विशेष अदालत ने बुधवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डाक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामल में आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष और निलंबित पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा, कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप ऐसे हैं मुकदमे के दौरान उन्हें “दुर्लभतम” माना जा सकता है और इन्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है.
दूसरी ओर आरोप की प्रकृति और गंभीरता गंभीर है और यदि यह साबित हो गया तो मौत की सजा हो सकती है, जो केवल दुर्लभतम मामले में ही दी जाती है और उस स्थिति में इस न्यायालय की राय है कि, समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए आरोपी को जमान पर रिहा करना अन्याय होगा: अदालत ने अपने आदेश में कहा
आदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि आरोपियों की सामाजिक स्थिति- एक डॉक्टर और दूसरा पुलिसकर्मी… इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. इसलिए सामाजिक स्थिति के संबंध में अभियुक्त की स्थिति बिल्कुल भी नजरअंदाज करने का विषय नहीं. इतना ही नहीं अदालत ने आरोपियों की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि बंद कमरे में कार्यवाही की जाए और उनपर नार्को-विश्लेषण परीक्षण की अनुमति दी जाए, लेकिन केवल उनकी सहमति से.






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