ताज़ा खबरें

दिल्ली HC का कांग्रेस नेताओं को निर्देश, स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़े ट्वीट को जल्द से जल्द करें डिलीट

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर दीवानी मुकदमे में कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेता डिसूजा को समन जारी किया. अदालत ने कांग्रेस नेताओं को वादी और उसकी बेटी के आरोपों के साथ पोस्ट, वीडियो, ट्वीट, रीट्वीट और मॉर्फ्ड तस्वीरों को हटाने और उसके और उसकी बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में उनके पुनरावर्तन को रोकने का भी निर्देश दिया.

 

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दो करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान के साथ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग करते हुए दीवानी मानहानि दायर की है.

 

जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने कहा, “मेरा प्रथम दृष्टया यह मानना ​​है कि वास्तविक तथ्यों की पुष्टि किए बिना अभियोक्ता के खिलाफ बदनामी के आरोप लगाए गए थे.” अदालत ने कहा, “प्रतिवादियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण किए गए ट्वीट और रीट्वीट के मद्देनजर अभियोक्ता की प्रतिष्ठा को गंभीर चोट पहुंची है.”

 

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को कांग्रेस नेताओं-जयराम रमेश और पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेजकर कहा था कि वे उन पर तथा उनकी बेटी पर लगाए गए ‘‘निराधार और झूठे” आरोपों के लिए माफी मांगें. ईरानी ने यह कदम कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद उठाया है. रमेश और खेड़ा ने ईरानी की 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का आरोप लगाया था. उन्होंने मंत्री पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी की थी.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button