दिल्ली में आज से BS4 कमर्शियल वाहनों की एंट्री बंद, सिर्फ BS6 वाहन को मिलेगी एंट्री

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज से BS4 (भारत स्टेज-4) इंजन वाले सभी कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू हो गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया था, जो अब प्रभावी हो चुका है. यह कदम दिल्ली की लगातार खराब हो रही वायु गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है.
अब दिल्ली में केवल BS6 मानक वाले इंजन से लैस कमर्शियल वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी. परिवहन विभाग के अनुसार, लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल्स — यदि वे BS4 इंजन पर चलते हैं — सभी पर रोक रहेगी. विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला न केवल प्रदूषण कम करने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए अपने वाहनों को BS6 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करने का भी अवसर प्रदान करता है.
किन्हें मिलेगी छूट?
CAQM के नोटिफिकेशन के मुताबिक, केवल वे BS4 वाहन जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें फिलहाल चलने की अनुमति होगी. वहीं, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि इनसे प्रदूषण का स्तर बेहद कम होता है. निजी गाड़ियां, टैक्सियां और ओला-उबर जैसी कैब सेवाएं भी इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगी.
क्या है BS4 मानक?
BS4 (भारत स्टेज-4) इंजन भारत सरकार द्वारा लागू किया गया प्रदूषण नियंत्रण मानक है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ था. इस स्टैंडर्ड के तहत इंजन और ईंधन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), पार्टिकुलेट मैटर (PM) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) जैसे हानिकारक तत्वों का उत्सर्जन न्यूनतम हो, जिससे वायु प्रदूषण घटे और इंजन की कार्यक्षमता बढ़े.
सख्त निगरानी व्यवस्था
दिल्ली परिवहन विभाग ने बताया कि BS4 वाहनों की एंट्री रोकने के लिए सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर RFID स्कैनिंग सिस्टम लगाए गए हैं. आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों के परमिट रद्द किए जा सकते हैं और उन पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के इस अभियान में सहयोग करें ताकि दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाया जा सके.





