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दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर मंगलवार से Grap-2 लागू, इन कामों पर रहेंगी पाबंदियां

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर मंगलवार से Grap-2 लागू, इन कामों पर रहेंगी पाबंदियां

दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुएएयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) ने GRAP-2 लागू करने का आदेश दिया है। दिल्ली में लगातार वायु गुणवत्ता ‘बहुत ख़राब’ श्रेणी में दर्ज की जा रही है। आज यानी मंगलवार को भी राजधानी का AQI 300 के आसपास बना हुआ है।

एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) ने अपने जारी आदेश में कहा कि मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी (301-400) में रह सकता है। ऐसा मौसम की खराब स्थिति और हवा न चलने की वजह से होगा। वहीं हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से बचाने के लिए GRAP के दूसरे चरण (बहुत खराब वायु गुणवत्ता) के तहत सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

ग्रेप-2 के तहत इन कामों पर रहेंगी पाबंदियां

 

  1. आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक
  2. पार्किंग शुल्क, सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश
  3. इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल में छूट दी गई
  4. सीएक्यूएम ने लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है।
  5. जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य न करें।
  6. खुले में लकड़ी या कूड़ा न जलाएं।
  7. ग्रेप-2 के तहत सीएक्यूएम ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो।
  8. इसके अलावा एनसीआर में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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