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दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला: सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई गई

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 11 सितंबर को चल रही उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की जांच के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी.

 

केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से वीडियो कॉल के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट की सुनवाई में भाग लिया, क्योंकि उनकी पिछली न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त हो गई थी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में एक आरोपपत्र दायर किया है, जिसमें मुख्यमंत्री पर यह कहने का आरोप लगाया गया है कि वह शुरू से ही दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति बनाने और लागू करने में “आपराधिक साजिश में शामिल” थे.

 

एक संक्षिप्त सुनवाई में, सीबीआई ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह आरोपियों को आरोप पत्र की सॉफ्ट कॉपी प्रदान करेगी और 3-4 दिनों के भीतर हार्ड कॉपी प्रदान करेगी.

 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, केजरीवाल ने मार्च 2021 में अपनी पार्टी AAP के लिए मौद्रिक समर्थन की मांग की, जब सह-आरोपी मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाले GoM द्वारा नीति तैयार की जा रही थी.

 

आरोपों में यह भी दावा किया गया है कि उनके करीबी सहयोगी, विजय नायर, जो AAP के लिए मीडिया और संचार संभालते हैं, ने दिल्ली उत्पाद शुल्क व्यवसाय में शामिल विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क किया, और नीति में अनुकूल शर्तों के बदले रिश्वत मांगी.

 

जवाब में केजरीवाल की पार्टी ने आरोपों को खारिज कर दिया है. इसमें कहा गया, “तो अब तक एक भी पैसा क्यों नहीं वसूला गया? 500 गवाहों से पूछताछ करने और 50,000 पेज के दस्तावेज दाखिल करने के बावजूद, किसी भी आप नेता के भ्रष्टाचार का एक भी पैसा नहीं मिला है.

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