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COVID-19 | दिल्ली में ‘येलो अलर्ट’ लागू, जानें- क्या खुला रहेगा और क्या बंद

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राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यहां येलो अलर्ट लागू कर दिया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की.

उन्होंने बताया कि दिल्ली में GRAP को लागू करने का निर्णय लिया गया है और इसके तहत येलो अलर्ट लागू होगा. दिल्ली में पहले ही नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान हो चुका है.

क्या होता है येलो अलर्ट?

‘येलो’ अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है. इसमें रात्रि कर्फ्यू लगाना, स्कूलों तथा कॉलेजों को बंद करना, गैर आवश्यक सामान की दुकानों को सम-विषम आधार पर खोलना और मेट्रो ट्रेनों तथा सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं.

क्या खुला रहेगा, क्या बंद?

1. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के औपचारिक आदेश के तहत अब दिल्ली में बहुत से प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगेगा. हालांकि, इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी और निर्माण कार्य जारी रहेगा.

2. दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. नाइट कर्फ्यू का ऐलान पहले ही हो चुकी है.

3. राजधानी में शॉपिंग काम्प्लेक्स और मॉल में ऑड ईवन नियम के तहत गैर ज़रूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी.

4. रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, वहीं बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक.

5. सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बन्द हो जाएंगे. बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बन्द हो जाएंगे. होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बन्द रहेंगे.

6. सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे. स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे.

7. आउटडोर योग की अनुमति रहेगी. पब्लिक पार्क खुले रहेंगे.

8. स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, और कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द हो जाएंगे. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे.

9. दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नही रहेगी.

10. शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी. धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

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