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हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, गुरूग्राम में 24 घंटे खलेंगे बार, सस्ती होगी शराब

हरियाणा सरकार द्वारा शुक्रवार को घोषित नई शराब लाइसेंसिंग नीति के तहत बड़ा फैसला लिया है. जिसमें अब गुरुग्राम में पब और रेस्टोरेंट के पास राज्य में 24 घंटे खुले रहने का विकल्प होगा. राज्य में नई शराब नीति 12 जून से लागू होगी.

 

नए नियम 12 जून से लागू होने है जिसका उद्देश्य है राजधानी दिल्ली की आबकारी नीति को टक्कर देना. नई नीति के अनुसार जून से हरियाणा में इम्पोर्टेड विदेशी शराब पर 60 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी और 4 प्रतिशत वैट में कटौती की जाएगी.

 

इसके अलावा अब हरियाणा में बार और रेस्टोरेंट खोलने का समय भी सुबह 8 बजे तक कर दिया गया है. जिसके लिए साल के 20 लाख रुपए फीस देनी होगी. वहीं शराब की दुकानों के पास जो शराब पिलाने के ठिकानों को नई आबकारी नीति लागू होने के बाद सराय के नाम से जाना जाएगा- आबकारी अधिकारी

 

गुरुग्राम (पूर्व) के उत्पाद और कराधान उपायुक्त वीके बेनीवाल ने कहा, “हमने नीति को पॉकेट-फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है ताकि अधिक लोग शहर में अपना परिचालन शुरू कर सकें. गुरुग्राम विकसित हो रहा है और अधिक मॉल और वाणिज्यिक स्थान यहां आ रहे हैं. लोगों के पास अब पब, बार और रेस्टोरेंट खोलने के लिए और विकल्प होंगे.

 

 

 

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