दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना केस बढ़ने की वजह से धारा 144 लागू कर दी गई है। अब नोएडा में 2 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। दरअसल नोएडा प्रशासन को आशंका है कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जयंती, 25 दिसंबर को क्रिसमस औऱ 31 दिसंबर-एक जनवरी को नए के मौके पर नोएडा में भीड़ बढ़ सकती है और भीड़ बढ़ने पर कोरोना केस और बढ़ने की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लगाई है जिसमें एक जगह चार से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं।
इस नियम के तहत लगाई है धारा।
पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी के मुताबिक उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा दो की उप धारा (जी) के अंतर्गत कोरोना के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है।
प्रशासन को ये है डर।
आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि 23 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। इसके 1 दिन बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व एवं 31 दिसंबर को वर्ष के अंतिम दिन पर और एक जनवरी 2021 को नव वर्ष के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में कई जगह कई कार्यक्रम होंगे और इन्ही कार्यक्रम में भीड़ होगी और ऐसे समय में न कोरोना गाइडलाइन्स की धज्जियाँ उड़ाई जाएँगी बल्कि सोशल डिस्टन्सिंग के नियमों को भी अनदेखा किया जायेगा। ऐसे में हमे ये निर्णय लेना पड़ रहा है।
महामारी की स्थिति की गंभीरता एवं तत्कालीन को देखते हुए छह दिसंबर से दो जनवरी 2021 तक जनपद गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल मामले 23,458 पहुंच गए हैं। जिले में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1051 हो गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कारण 24 और लोगों की मौत हो गई और 1950 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई।