सुप्रीम कोर्ट का समेय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया पर सख्त रुख, लगाया जुर्माना
'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद मामले में अदालत के आदेशों का पालन न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समेय रैना और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को फटकार लगाई है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉमेडियन समेय रैना और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को कड़ी फटकार लगाई है। मामला ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) शो से जुड़े विवाद का है। अदालत ने उन पर अपने पहले के निर्देशों का पालन न करने का गंभीर आरोप लगाया है।
अदालत ने ‘सेल्फ-स्टाइल यूथ आइकॉन’ कहा
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान समेय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया को ‘सेल्फ-स्टाइल यूथ आइकॉन’ (स्वयंभू युवा आइकन) करार दिया। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि समेय रैना ने “अदालत को सवारी के लिए इस्तेमाल किया है” (taken the court for a ride), जो कि अदालत के आदेशों का उल्लंघन है।
3-3 लाख रुपये का जुर्माना और दो हफ्ते का समय
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए समेय रैना और अन्य प्रतिवादियों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अनुपालन हलफनामा (compliance affidavit) दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद तब शुरू हुआ जब पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया, कॉमेडियन समेय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में शामिल हुए थे। शो के दौरान उनके द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को व्यापक रूप से “अश्लील और आपत्तिजनक” बताया गया था, जिसके बाद से यह मामला कानूनी विवादों में घिर गया।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने इस बात पर चिंता जताई कि उन्हें लगता है कि देश से बाहर होने के कारण वे अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें अपने बयानों और कोर्ट में दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।





