डॉग लवर्स की बड़ी जीत, टीका लगाकर वापस छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते
दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है, जहां से उनको पकड़ा गया था. बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में फैसला होना था. जिसके बाद कोर्ट के आदेश से डॉग लवर्स में खुशी की लहर है.

दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है, जहां से उनको पकड़ा गया था. बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में फैसला होना था. जिसके बाद कोर्ट के आदेश से डॉग लवर्स में खुशी की लहर है.
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएं घटित हुई हैं.
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणियां
- सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है.
- ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.
- कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं है.
- आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे.
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा
- आवारा कुत्तों को खुली जगहों पर खाना न खिलाया जाए.
- रेबीज संक्रमित कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा.
- नसबंदी कराने के बाद ही उसी इलाके में छोड़ा जाए.





