ज़मीन के बदले नौकरी घोटाला: लालू की मुसीबत बढ़ी, SC का दखल देने से इनकार

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नौकरी के बदले जमीन मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को खारिज कर देने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. साथ ही मामले को फिर से दिल्ली हाईकोर्ट भेजा दिया है और हाईकोर्ट को जल्द मामले के निपटारे को कहा गया है. लालू यादव ने सीबीआई मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक की मांग की है.
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 मई के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था. यह मुकदमा रेल मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ज़मीन के बदले नौकरी मामले में चल रहा था.
उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में प्रसाद ने प्राथमिकी तथा 2022, 2023 और 2024 में दाखिल किये गये तीन आरोपपत्रों को रद्द करने एवं उसके बाद के संज्ञान आदेशों को खारिज करने की मांग की थी.
यह मामला 18 मई, 2022 को यादव , उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज किया गया था.





