दिल्ली में मतदान के लिए 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद सोमवार को इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस आदेश के तहत सरकारी, गैर-सरकारी, निजी कार्यालयों और अन्य संस्थानों में छुट्टी रहेगी, जिससे कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने भी बुधवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया है, ताकि दुकानदार और उनके कर्मचारी भी मतदान कर सकें।
दिल्ली में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 150 से अधिक अर्धसैनिक बलों की कंपनियां और 30,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। विशेष पुलिस आयुक्त (क्राइम) और इलेक्शन सेल के प्रभारी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली पुलिस निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। करीब 3,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इन स्थानों पर ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। इसके अलावा, त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) को भी मुस्तैद रखा जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 5 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले 1,000 से अधिक मामलों में आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज की गई है। 7 जनवरी को MCC लागू होने के बाद से 2 फरवरी तक 33,434 लोगों को विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिनमें आबकारी अधिनियम के उल्लंघन के मामले भी शामिल हैं।
दिल्ली चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और प्रशासन ने नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।





