Delhi: सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

Delhi: सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
(फाइल तस्वीर) pic.twitter.com/ZuNcKBf7Jd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 10, 2024
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है और कहा कि ईडी का एक्शन वैध है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी, कस्टडी समेत अन्य आपत्तियां खारिज कर दीं हैं। बता दें कि हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने 106 पन्नों के फैसले में कहा, गवाहों के बयान से पता चलता है कि केजरीवाल इस केस में कथित तौर पर व्यक्तिगत रूप से शामिल थे और साउथ ग्रुप से रिश्वत लेने की प्रक्रिया में भी वो शामिल रहे थे।
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीती 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। कई समन नजरअंदाज करने पर प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल अभी 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।






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