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सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक एस.के. मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की दी अनुमति, 15 सितंबर तक पद पर बने रहने की दी अनुमति

Supreme Court: ANI
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सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक एस.के. मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की दी अनुमति, 15 सितंबर तक पद पर बने रहने की दी अनुमति

 

केंद्र सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बढ़ी राहत मिली है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एस.के मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाया है। बता दें कि सरकार ने 15 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन मांगा था। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे आगे अब कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

बता दें कि एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें एक्सटेंशन बढ़ाने के पीछे FATF रिव्यू की दलील दी गई थी। बता दें कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है।

यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्तपोषण को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें भारत समेत दूसरे 200 देश शामिल हैं। रिव्यू के बाद ये संस्था रेटिंग जारी करती है। FATF रिव्यू और ED का क्या कनेक्शन है? इसपर सरकार की तरफ से बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग सीधे तौर पर FATF रिव्यू से जुड़े हैं और इन दोनों की मामलों की जांच ED करता है।

इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि फिलहाल FATF का पियर रिव्यू चल रहा है. इसके लिए FATF की कमेटी भी तीन नवंबर को भारत आएगी। ऐसे में उनके सवालों के जवाब तैयार करने के लिए मिश्रा की जरूरत होगी क्यों कि वह पिछले कुछ सालों से ईडी को हेड कर रहे हैं।