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रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने NIA से जांच कराने के दिए आदेश

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हावड़ा और दलखोला जिलों एवं पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा की जांच NIA द्वारा किए जाने का आदेश दिया है.

हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को इस हिंसा की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआइए को सौंपने का निर्देश दिया है. भाजपा विधायक व पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में रामनवमी पर हुई हिंसा की एनआइए जांच की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

 

गौरतलब है कि पिछले महीने रामनवमी समारोह के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जिले में दो समूहों के बीच झड़प के दौरान हिंसा हुई थी. जिसमें कई वाहनों में आग लगा दी गई थी और पथराव किया गया था. साथ ही दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई थी. जिसके बाद बंगाल पुलिस ने इन घटनाओं के सिलसिले में 116 लोगों को गिरफ्तार किया था और राज्य सरकार ने जांच CID को सौंपी थी.

 

हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि जुलूस ने “विशेष रूप से एक समुदाय को लक्षित करने और हमला करने के लिए” एक ऐसे रास्ते को चुना जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी.

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