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पूर्व पाक पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने रिहा करने का जारी किया आदेश

फाइल फोटो: इमरान खान
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पूर्व पाक पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने रिहा करने का जारी किया आदेश

 

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को इस्लामबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके तोशखाना मामले में रोक लगाते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। इससे पहले इमरान खान को इस मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट की दो सदस्‍यीय बेंच ने इमरान खान को रिहा करने का आदेश दिया। इमरान खान को 5 अगस्‍त को गिरफ्तार करके अटक जेल में रखा गया था। हालांकि अभी यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को एक दूसरे मामले में अरेस्‍ट किया जा सकता है।

जानें क्या था तोशाखाना मामला 

तोशाखाना कैबिनेट का एक विभाग है, जहां अन्य देशों की सरकारों, राष्ट्रप्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए बेशकीमती उपहारों को रखा जाता है। नियमों के तहत किसी दूसरे देशों के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले उपहारों को तोशाखाना में रखा जाना जरूरी है। इमरान खान साल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासकों से महंगे गिफ्ट मिले थे। उन्हें कई यूरोपीय देशों के राष्ट्रप्रमुखों से भी बेशकीमती गिफ्ट मिले थे, जिन्हें इमरान ने तोशाखाना में जमा करा दिया था, लेकिन इमरान खान ने बाद में तोशाखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने बाकायदा कानूनी अनुमति दी थी।