नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी.
भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। #BrijBhushan pic.twitter.com/pOSeNV53VV
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) July 18, 2023
सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उन्हें 25 हजार के निजी मुचलके पर 2 दिन के लिए जमानत मिली है. उनके अलावा विनोद तोमर को भी जमानत मिली है. अब 20 जुलाई को कोर्ट नियमित बेल के मामले में सुनवाई करेगा. उसका फैसला आने तक बृजभूषण शरण सिंह अंतरिम जमानत पर रहेंगे.
बता दें कि, बृजभूषण शरण सिंह के साथ इस मामले में विनोद तोमर को सह-आरोपी बनाया गया है. महिला पहलवानों ने उनपर आरोप लगाए हैं कि वो ऐसे वक्त में बृजभूषण शरण सिंह से मुलाकात कराते थे जब वो अकेले रहते थे.