नई दिल्ली: यादव परिवार को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी, राजद सांसद मीसा भारती और अन्य आरोपियों को ज़मानत दे दी.
जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में #Delhi कोर्ट ने पूर्व रेलवे मंत्री #LaluYadav बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री #RabriDevi उनकी बेटी-राजद सांसद मीसा भारती और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि #CBI ने गिरफ्तारी के बिना चार्जशीट दायर की है। pic.twitter.com/srVmzd8ZvV
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) March 15, 2023
कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के बिना चार्जशीट दायर की. अदालत ने हर आरोपी को 50,000 रुपये के निजी जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया.
मामले से जुड़ी अहम बातें
- लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद मीसा भारती के साथ बुधवार को कोर्ट के समन के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे.
- लालू यादव को व्हीलचेयर पर अपनी पत्नी (राबड़ी देवी) और बेटी (मीसा भारती) के साथ अदालत परिसर में प्रवेश करते देखा जा सकता है.
- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और 13 अन्य लोगों के खिलाफ दायर सीबीआई चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था.
- विशेष रूप से, जबकि सीबीआई लालू यादव के परिवार के कई सदस्यों से पूछताछ कर रही है, और ईडी ने मामले के संबंध में कई तलाशी ली हैं.
- ईडी की टीम ने 10 मार्च को दिल्ली में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर 11 घंटे से अधिक समय तक छापेमारी की थी.
- 10 मार्च को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलवे भूमि-के-नौकरी घोटालों में दिल्ली एनसीआर, पटना, मुंबई और रांची में विभिन्न स्थानों पर 24 स्थानों पर तलाशी ली. यह छापेमारी विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई.