एक नवंबर को मिली खुशखबरी, ईपीएफओ ने पेंशन स्कीम में किए बड़े बदलाव, इतने लोगों को मिलेगा फायदा
आज यानी एक नवंबर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशन स्कीम में बड़े बदलाव किए हैं। इससे 6 महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत मिली। दरअसल, ईपीएफओ ने छह महीने से भी कम समय में सेवानिवृत्त होने वाले अपने अंशधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत जमा राशि निकालने की सोमवार को अनुमति दे दी।
ईपीएफओ ने एक ट्वीट कर कहा है कि ईपीएफ खाताधारक 31 दिसंबर 2021 के बाद भी किसी को अपना नॉमिनी बना सकते हैं।
Empower your family, file enomination. #EPFO pic.twitter.com/sY8EjuDjSs
— EPFO (@socialepfo) December 29, 2021
श्रम मंत्रालय ने जानकारी दी है की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने सरकार से जो सिफारिश की उसमें छह महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा देना भी शामिल है। बता दें पेंशन स्कीम के तहत देशभर में साढ़े 6 करोड़ से ज्यादा EPFO सब्सक्राइबर्स हैं।
बता दें कि रिटायरमेंट बॉडी फंड के इस बड़े फैसले से उन सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी सेवा कुल 6 महीने की ही बाकी है। गौरतलब है कि अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ग्राहकों को 6 महीने से कम की सेवा बाकी रहने पर सिर्फ अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा राशि की निकासी की ही अनुमति मिली हुई थी।