उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद दोषी करार

उत्तर प्रदेश: उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को प्रयागराज MP-MLA कोर्ट ने कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. वहीं अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है.
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पांच बार के विधायक और मामले के आरोपी अतीक अहमद को गुजरात से 24 घंटे से अधिक लंबी ड्राइव के बाद सोमवार को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया.
बता दें कि अहमद 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में आरोपी है. राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. माफिया अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है. 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था.





