ताज़ा खबरें

अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और इमेज के इस्तमाल पर कोर्ट ने लगाई रोक, बिना परमिशन नहीं कर इस्तेमाल

अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और इमेज के इस्तमाल पर कोर्ट ने लगाई रोक, बिना परमिशन नहीं कर इस्तेमाल

 

सदी के महानायक कहे जाने वाले बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपने नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा की मांग करते यह याचिका दायर की है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने अंतरिम राहत दी है। पीठ ने अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और पर्सनैलिटी के उपयोग पर रोक लगा दी है। पीठ ने रोक लगाते हुए कहा है कि अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज के इस्तेमाल पर उनकी अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जाए।

बता दें कि अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल सूट दाखिल कर कहा था कि बिना उनकी अनुमति के उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें उनके नाम, इमेज, आवाज और वैयक्तिक विशेषताओं को बिना अनुमति के व्यवसायिक उपयोग किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। . वह अपने हक में पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते हैं।

दरअसल, अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का कुछ कंपनिया गलत तरह से इस्तेमाल कर रही हैं. एक्टर ने याचिका में कहा है कि जो लोग यह चीज कर रहे हैं, यह गलत है. कमर्शियल इंडस्ट्री में उनपर कन्ट्रोल किया जाना चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन के नाम एक लॉट्री एड भी चल रहा है, जहां प्रमोशनल बैनर पर उनकी फोटो लगी हुई है. इसके अलावा इसपर KBC का लोगो भी है. यह बैनर किसी ने लोगों को भम्रित करने के लिए बनाया है. इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है।

 

Show More

न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

"न्यूज़ मोबाइल हिंदी" एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है जो पाठकों को ताज़ा ख़बरें, गहन विश्लेषण और अपडेट सरल हिंदी में उपलब्ध कराता है। यह राजनीति, खेल, तकनीक, मनोरंजन और बिज़नेस जैसे विषयों पर समाचार प्रस्तुत करता है। साथ ही, इसमें फ़ैक्ट चेक (Fact Check) सेक्शन भी है, जिसके ज़रिए झूठी या भ्रामक ख़बरों की सच्चाई सामने लाकर पाठकों को विश्वसनीय और सही जानकारी दी जाती है। इसका मक़सद है—समाचारों के बीच तथ्य और अफ़वाह में स्पष्ट अंतर दिखाना।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button