बजट 2025: मध्यम वर्गी लोगों को मिली सौगात, 12 लाख तक की कमाई पर नहीं देना होगा कोई टैक्स, पढ़ें

बजट 2025: माध्यम वर्गी लोगों को मिली सौगात, 12 लाख तक की कमाई पर नहीं देना होगा कोई टैक्स, पढ़ें
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माध्यम यानी मिडिल क्लास व नौकरशाही के लोगों को बड़ी सौगात दी है। इस बजट में टैक्स की दरों को घटाने के साथ-साथ छूट का दायरा भी बढ़ा गया है।
गौरतलब है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करने से पहले ही संकेत दे दिया था कि यह बजट आम आदमी और मिडिल क्लास को समर्पित होगा। इस बजट में वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी आयकर के दायरे से बाहर होगी। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा। इसमें जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
इस दौरान टीडीएस की सीमा में बदलाव को लेकर भी घोषणा की गयी है। इस दौरान कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। इसके साथ ही किराये पर मिलने वाली छूट भी 2.5 लाख से बढाकर 6 लाख किया जाएगा. विदेश भेजे जाने वाले पैसों को भी 10 लाख कर दिया गया है। टीसीएस अब सिर्फ बिना पैन वालों पर ही काटा जाएगा। अपडेट रिटर्न की सुविधा भी दी गई है, जिसका फायदा 90 लाख करदाताओं को होगा। 4 साल तक के आंकलन वर्ष में दोबारा रिटर्न यानी अपडेट रिटर्न भरा जा सकेगा. दान पर मिलने वाली छूट की राशि 5 से बढाकर 10 लाख की जाएगी।
अब 2 प्रॉपर्टी होने पर टैक्सपेयर्स पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अभी तक यह एक प्रॉपर्टी तक ही सीमित था. टीडीएस की सीमा को 10 लाख कर दिया गया है।
नए टैक्स रिजीम (2025)
- 0- 04 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं
- 04-08 लाख तक की कमाई पर 05% टैक्स लगेगा
- 08-12 लाख तक की कमाई पर 10% टैक्स लगेगा
- 12-16 लाख तक की कमाई पर 15% टैक्स लगेगा
- 16-20 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स लगेगा
- 20-24 लाख तक की कमाई पर 25% टैक्स लगेगा
- 24 लाख से ऊपर कमाई करने वालों को 30% टैक्स लगेगा
बता दें कि 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स छूट को लेकर अभी भी कई लोग कंफ्यूज हैं। दरअसल, सरकार की तरफ से न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख की आमदनी पर जीरो टैक्स लगाने का ऐलान किया है। पहले यह लिमिट 7 लाख रुपये की थी। यानी वित्त मंत्री ने इसे एक ही झटके में पांच लाख रुपये बढ़ा दिया है। इससे 12 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को करीब 80 हजार रुपये सालाना का फायदा होगा। इसी तरह 12 से 16 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को इससे सालाना करीब 1.4 लाख रुपये की बचत होगी। बताते चले कि न्यू टैक्स रिजीम में 4-8 लाख पर 5% टैक्स और 8-12 लाख पर लगने वाला 10% सरकार सीधे माफ कर देती है।
पुरानी टैक्स रिजीम (2024)
3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं
3-7 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स
7-10 लाख तक की कमाई पर 10% टैक्स
10-12 लाख तक की कमाई पर 15% टैक्स
12-15 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स
15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स





