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पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, बंद किया केस, कहा हाई-कोर्ट या निचली अदालत में करें अपील

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पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, बंद किया केस, कहा हाई-कोर्ट या निचली अदालत में करें अपील

जंतर- मंतर पर धरने पर WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बैठे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानो की याचिका के मामले में अपने पास से केस को बंद करते हुए कहा कि याचिका का उद्देश्य FIR करवाना और पहलवानो को सुरक्षा प्रदान करने का था जो पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यदि कुछ और चाहते हैं तो वह हाई कोर्ट या निचली अदालत में जाए।

 

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सात महिला पहलवानों ने याचिका दायर की थी, जिसमें भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख व गोंडा से संसद  बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया। इसी पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही शिकायत करने वाली महिला पहलवानों के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

इस बीच दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों को सुरक्षा दे दी है। इन्हें शीर्ष अदालत के आदेश के बाद ही सुरक्षा प्रदान की गई है। पुलिस ने कहा कि नाबालिग महिला पहलवान के अलावा 6 अन्य पहलवानों को भी सुरक्षा दी गई है। इन सभी ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि बृजभूषण सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और वे अपने पद से इस्तीफा दें। यही नहीं पहलवानों का आंदोलन अब तीखा होता जा रहा है। गुरुवार को तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने मेडल लौटाने तक की बात कह दी।

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