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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई को स्थानांतरित किया IAS कोचिंग सेंटर में मौत का मामला

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राजिंदर नगर के एक कोचिंग सेंटर में तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों के डूबने की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया. अदालत का निर्णय स्थानीय अधिकारियों द्वारा मामले की प्रारंभिक हैंडलिंग पर चिंताओं के बाद आया है.

 

न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला के साथ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सीबीआई की जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया. अदालत ने घटना को लेकर पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) दोनों पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया.

 

यह दुखद घटना कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घटी, जहां तीन छात्र डूब गए. पीठ ने सवाल किया कि छात्र भागने में कैसे असमर्थ रहे और क्षेत्र में गैर-कार्यशील तूफानी जल नालियों को संबोधित नहीं करने के लिए एमसीडी की आलोचना की.

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