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डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ प्राथमिकी पर दिल्ली पुलिस ने न्यायालय से कहा- प्रारंभिक जांच की जरूरत

नई दिल्ली: पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को दर्ज करने से पहले मामले में प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है.

 

खबरों के मुताबिक, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत होगी.

 

इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था.

 

इस बीच, दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने महिला पहलवान के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की.

 

DCW की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने कहा, ‘5 दिन हो गए लेकिन दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न को लेकर पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की. यह अवैध है. कानून की धारा 166 ए (सी) आईपीसी कहती है कि अगर पुलिसकर्मी यौन उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज नहीं करता है, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है. हमने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश भेजी है.

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