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आबकारी नीति मामला में मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

फाइल इमेज
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नई दिल्ली: आबकारी नीति मामला में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज मनीष सिसोदिया की आगे की रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद अदालत ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

 

इससे पहले, ईडी ने 5 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने पर मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया.

 

वहीं सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने जेल में पढ़ने के लिए कुछ और किताबें पढ़ने के लिए एप्लिकेशन दी, इस पर कोर्ट ने कहा कि जो किताबें वे चाहते हैं, उनको दी जाएं.

 

बता दें कि, आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के दो दिन बाद 28 फरवरी को मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को ईडी ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है. उन्हें 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था, जिसे बाद में 22 मार्च तक बढ़ा दिया गया था.

 

गौरतलब है कि, प्रवर्तन निदेशालय ने नौ मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था. यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं.