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यूपी नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार, 4 जनवरी को होगी सुनवाई

यूपी नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार, 4 जनवरी को होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले पर यूपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। यूपी सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 4 जनवरी को सुनवाई करेगा। योगी सरकार उच्चतम न्यायालय में बता पाएगी कि उसने 1993 के बाद से चली आ रही रैपिड टेस्ट प्रक्रिया का पाल किया है।

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय पांच दिसंबर की मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता है, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए शहरी निकाय चुनावों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रुचिरा गोयल के माध्यम से दायर अपील में कहा गया है कि ओबीसी संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग हैं और उच्च न्यायालय ने मसौदा अधिसूचना को रद्द करने में गलती की है।

बता दें कि इससे पहले 28 दिसंबर को इस मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। तब कोर्ट ने अपने फैसले में बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण के बिना 31 जनवरी, 2023 तक चुनाव संपन्न कराया जाए. जिसके बाद विपक्षी दलों समेत बीजेपी ने भी फैसले पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी।  वहीं विपक्षी दलों ने कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर भी आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया था।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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