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सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के सभी छह दोषियों को रिहा करने के दिए आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सभी छह दोषियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है.

 

दोषियों, नलिनी, रविचंद्रन, जयकुमार, रॉबर्ट पेस, श्रीहरन और संथान को मूल रूप से मौत की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद, उनकी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया.

 

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक ए.जी. पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का फैसला उनके मामले में लागू होता है; उन्होंने आगे कहा कि दोषियों ने 30 साल से अधिक समय जेल में बिताया था और पढ़ाई में समय बिताया और डिग्री हासिल की थी.

 

इससे पहले 18 मई को, शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग करते हुए ए.जी. पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जो 30 साल से अधिक समय तक जेल में रहे थे.

 

अदालत ने कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट ने 9 सितंबर, 2018 को उनकी रिहाई की सिफारिश की थी और यह राय राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगी, जिसके समक्ष दोषियों ने माफी याचिका दायर की थी, हालांकि, कोई निर्णय नहीं किया गया था.

 

राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए थे जब उन्होंने 40 साल की उम्र में कार्यभार संभाला था. 21 मई, 1991 को तमिलनाडु में उनकी हत्या कर दी गई थी.

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