सुप्रीम कोर्ट अब 29 जुलाई को होगी मनीष सिसोदिया की जामनत याचिका पर सुनाई, CBI-ED को कोर्ट ने भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट अब 29 जुलाई को होगी मनीष सिसोदिया की जामनत याचिका पर सुनाई, CBI-ED को कोर्ट ने भेजा नोटिस
दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने CBI-ED को नोटिस जारी किया है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 29 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर आज ED और CBI को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस बीआर गवई , जस्टिस सजंय करोल, जस्टिस के वी विश्वनाथ की बेंच में सुनवाई हुई. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपनी पहले की जमानत अर्जी को रिवाइव करने की मांग की है। इस दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि वो पिछले 16 महीनो से जेल में बंद है और ट्रायल उसी स्टेज में है, जो अक्टूबर 2023 में था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ट्रायल मे देरी होती है तो दोबारा कोर्ट का रूख कर सकते हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने मनीष सिसोदिया की तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन का उल्लेख किया था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में हैं और मुकदमा पूरा होना चाहिए। इसके बाद मामले को 11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, न्यायमूर्ति संजय कुमार द्वारा मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेने के कारण मामले की सुनवाई स्थगित हो गई थी।
बता दें कि शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज किया है, जबकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के केस में आप नेता पर मुकदमा दर्ज किया. दिल्ली शराब नीति को अब रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसमें हुए तथाकथित घोटाले के आरोप में आप के कई नेता जेल गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शराब नीति मामले में ही जेल में बंद हैं. राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस केस में जेल जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।





