यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, रद्द किया ओबीसी आरक्षण, तत्काल चुनाव करवाने के दिए निर्देश

यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, रद्द किया ओबीसी आरक्षण, तत्काल चुनाव करवाने के दिए निर्देश
आज यानी मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा झटका देते हुए चुनाव के लिए जारी ओबीसी आरक्षण के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना तत्काल प्रभाव से स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने निकाय चुनाव के लिए 5 दिसम्बर को सरकार के अनंतिम ड्राफ्ट आदेश को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि बगैर ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी किए ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कहा चूँकि नगर पालिकाओं का कार्यकाल या तो खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने वाला है, ऐसे में राज्य सरकार/ राज्य निर्वाचन आयोग तत्काल चुनाव अधिसूचित करेंगें।






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