ऋण धोखाधड़ी मामला: ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और दीपक कोचर को मिली जामनत

मुंबई: ICICI बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में CBI की गिरफ़्तारी के बाद ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा, “गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है.”
🔲 बॉम्बे हाई कोर्ट ने #ICICI बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में CBI की गिरफ़्तारी के बाद ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दी है।
कोर्ट ने कहा, "गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।" pic.twitter.com/vVRqhlwzrC
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) January 9, 2023
बता दें कि दिसंबर 2022 को CBI ने ICICI Bank की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था. यह गिरफ्तारी वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी के मामले में हुई थी. चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर पर आरोप थे कि आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन समूह को लगभग 3,250 करोड़ रुपये का लोन देने में कथित तौर पर अनियमितता की थी. जब यह फ्रॉड हुआ था तब चंदा कोचर बैंक की सीईओ थीं. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी 2019 में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था. इसके तहत ही उन पर कार्रवाई की गई थी. चंदा कोचर पर भेदभाव बरतने और वीडियोकॉन समूह को लाभ पहुंचाने के आरोप हैं.






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