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उत्तर प्रदेश: लव जिहाद व धर्म परिवर्तन को लेकर विधानसभा में पेश हुए नए कानून पर लगी योगी सरकार की लगी मुहर

उत्तर प्रदेश: लव जिहाद व धर्म परिवर्तन को लेकर विधानसभा में पेश हुए नए कानून पर लगी योगी सरकार की लगी मुहर

उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंगलवार को पेश हुए लव जिहाज व धर्म परिवर्तन से जुड़ा बिल पास हो गया है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित हो गया।  इसके चलते अब पूरे प्रदेश में छल कपट या जबर्दस्‍ती कराये गये धर्मांतरण के मामलों में कानून और सख्त होगा। इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा का भी प्रावधान है।

संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को इस बिल को पेश करते हुए कहा था कि सरकार का धर्मपरिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता, धर्म परिवर्तन जनसांख्यिकी परिवर्तन में विदेशी और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा की कार्ययोजना के चलते 2021 के इस अधिनियम में जुर्माने व दंड की राशि में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है। इस कानून को 2021 में यूपी विधानमंडल से पास कराकर विधिवत कानूनी जामा पहनाया गया था।

उत्तर प्रदेश में रहने वाली किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर मतांतरण कराकर उत्पीड़न की घटना यानी ‘लव जिहाद’ के दोषियों को पहली बार उम्रकैद तक की सजा होगी। अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है।

विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। विधेयक में बताया गया है कि धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों को निर्धारित प्रारुप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी, इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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